MD भारत न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ के चुनिंदा अस्पतालों में 1 वर्ष के बाद बड़े स्तर पर केस रिजेक्शन की कार्यवाही को नेशनल हेल्थ एजेंसी आयुष्मान भारत योजना की वैधानिक प्रक्रिया अनुसार
प्रदेश में चुनिंदा अस्पतालों के प्रक्रिया अनुसार अनुमोदित किए गए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज हेतु बड़ी संख्या में मरीजों के क्लेम 1 वर्ष से अधिक पेंडिंग रहने के पश्चात बगैर वैधानिक प्रक्रिया अपनाए हुए रिजेक्शन और रिकवरी की सूचना मेल द्वारा भेजी गई है।
इस संबंध में नर्सिंग होम संचालकों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर और राज्य हॉस्पिटल बोर्ड से संपर्क किया है ताकि न्याय संगत प्रक्रिया अपनाई जा सके. ज्ञात हो इस हेतु जिला और राज्य स्तर पर वैधानिक पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। कृपया पीड़ित नर्सिंग होम के संचालकों से नियमानुसार केस रिपोर्ट मंगाकर पारदर्शी ढंग से प्रक्रिया पूरी की जाए. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्तमान में अपनाई गई प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है।
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