MD भारत न्यूज रायपुर। प्रार्थी महेश साहू ने थाना कबीर नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह रोटरी नगर आमानाका में रहता है तथा किराए का ई-रिक्शा चलाता है। प्रार्थी दिनांक 17.06.2023 को सुबह करीबन 07ः00 बजे ई-रिक्शा लेकर गणपत चौक कबीर नगर स्टैण्ड में ई-रिक्शा को खड़ी कर सवारी का इंतजार करते हुए कांच को साफ कर रहा था एवं ई-रिक्शा में प्रार्थी के परिचित का एक व्यक्ति बैठा था।
उसी समय प्रार्थी केे मोहल्ले का विक्रम सिंह आया और ई-रिक्शा में गांजा लेने जाने कहते हुए पैसे की मांग कर रहा था, प्रार्थी द्वारा पैसा नहीं है कहते हुए जाने से मना करने पर विक्रम सिंह आवेश में प्रार्थी को अश्लील गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर अपने पास रखें चाकू से उस पर वार कर चोट पहुंचाकर फरार हो गया। जिस पर आरोपी विक्रम सिंह के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 126/23 धारा 294, 506, 327 भादवि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी कबीर नगर आकाश कुमार शुक्ला (परि. भा.पु.से.) के नेतृत्व में थाना कबीर नगर पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए आरोपी विक्रम सिंह की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी विक्रम सिंह के छिपने के हर संभावित ठिकानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
आरोपी विक्रम सिंह पूर्व में भी थाना आमानाका से आर्म्स एक्ट के प्रकरण में जेल निरूद्ध रह चुका है
गिरफ्तार आरोपी – विक्रम सिंह पिता रविन्द्र सिंह उम्र 25 साल निवासी रोटरी नगर अमानाका थाना आमानाका रायपुर
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