MD भारत न्यूज रायपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने हेतु मात्र 4 दिन का समय मिला है जो नाकाफी है। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ इसका विरोध करती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2023 को ऋणी एवम् अऋणी कृषकों की अधिसूचित फसलों का बीमा करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके अंतर्गत अधिसूचित फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। यह प्रदेश के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशिकांत द्विवेदी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राज्य सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि दबाव में आकर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषको द्वारा बीमा कराए जाने के लिए अधिसूचना तो जारी कर दी लेकिन इसके लिए मात्र 4 दिन का ही समय निर्धारित किया गया है जो अपर्याप्त है। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ इसका विरोध करता है। श्री द्विवेदी ने बताया प्रतिवर्ष एक माह का समय बीमा के लिए निर्धारित किया जाता था। लेकिन इस वर्ष सरकार ने दबाव में आकर अधिसूचना जारी जरूर कर दी लेकिन सिर्फ 4 दिन का ही समय प्रदेश के किसानों को बीमा करवाने हेतु दिया गया है जो नाकाफी है । श्री द्विवेदी ने शासन प्रशासन से मांग की है कि इसकी अवधि बढ़ाई जाए एवं बीमा का निर्धारण एक जुलाई से किया जाए। क्योंकि इस वर्ष अत्यधिक वर्षा होने के कारण अधिकांश जिलों की धान की बुवाई प्रभावित हुई है तथा आधे से ज्यादा बोए गए बीज ही सड़ गए। यदि समयावधि में बीमा की अधिसूचना जारी हुई होती तो निश्चित रूप से किसानों को इसका मुआवजा मिलता । लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद मात्र 4 दिन का समय मिलने से किसानों में भारी आक्रोश की स्थिति निर्मित हुई है। हम मांग करते हैं इसकी अवधि बढ़ाई जाए जिससे सभी ऋणी अऋणी कृषको का बीमा हो सके और प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों के फसलों के हुए नुकसान का मुआवजा इस योजना के माध्यम से मिल सके।
More Stories
601 से ज्यादा दिव्यांगों के उम्मीद की किरण बना नारायण सेवा संस्थान का निःशुल्क शिविर
बच्चियों ने सीखा दुष्कर्मियों को सबक़ सिखाने के गुर, देखे वीडियो…
लड़कियों को सेल्फ़ डिफ़ेन्स की ट्रेनिंग देगा देवांगन समाज